PAN CARD

अगर आपके पास भी है दो PAN CARD तो हो जाइए सावधान, तुरंत ही करें ये काम वरना साबित हो सकते हैं अपराधी

पैन कार्ड एक व्यक्ति या कंपनी के कर से संबंधित जानकारी को रिकॉर्ड करने वाली एक प्रणाली है, इसे हम पहचान प्रमाण के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, पैन कार्ड बैंक खाता खोलने, निवेश करने, तथा टैक्स भरने के लिए भी आवश्यक होता है, कानून के मुताबिक एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही पैन कार्ड रखना अनिवार्य है, अगर आपके पास गलती से भी दो पैन कार्ड है तो आप अपने एक पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं, नहीं तो आयकर विभाग के तरफ से कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

Lost your PAN card

अगर आपके पास है 2 PAN CARD तो इस धारा से साबित हो सकते हैं अपराधी

अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो आप आयकर विभाग अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत अपराधी साबित हो सकते हैं, इस धारा के तहत आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
अगर आपके पास दो पैन कार्ड (PAN CARD) है तो आप अपना एक पैन कार्ड आज ही सरेंडर कर सकते हैं ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच सके और आगे चलकर आप अपराधी साबित ना हो सके।

जानिए पैन कार्ड सरेंडर करने का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन तरीका

पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर करने का तरीका

अगर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपना पैन कार्ड सेरेंडर करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑनलाइन अपना पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।

स्टेप 1: सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर जाकर, पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए ‘पैन परिवर्तन अनुरोध’ (PAN Change Request) फॉर्म भरें. इस फॉर्म में आप जिस पैन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, उसका उल्लेख करें.

स्टेप 3: फॉर्म के 11वें सेक्शन में उस पैन कार्ड की जानकारी भरें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं. संबंधित पैन कार्ड की एक कॉपी भी अटैच करें.

पैन कार्ड को ऑफलाइन सरेंडर करने का तरीका

अगर आप ऑनलाइन तरीकों से बचना चाहते हैं या फिर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने पैन कार्ड को ऑफलाइन भी सरेंडर कर सकते हैं।

Pan Card के नए नियम:

स्टेप 1: सबसे पहले, फॉर्म 49A भरें। इस फॉर्म में उस पैन नंबर का उल्लेख करें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं.

स्टेप 2: इस फॉर्म को भरने के बाद इसे UTI या NSDL टिन सुविधा केंद्र में जमा करें. इसके साथ ही अपने क्षेत्र के निर्धारित अधिकारी को संबोधित एक पत्र भी लिखें, जिसमें अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे पूरा नाम और जन्मतिथि दर्ज करें.

स्टेप 3: सरेंडर किए जाने वाले पैन कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी और अन्य जरूरी दस्तावेज़ NSDL TIN सुविधा केंद्र पर जमा करें. आपको वहां से पावती (Acknowledgment) प्राप्त होगी जिसे आपको सुरक्षित रखना चाहिए.

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